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Monday, May 31, 2021

साधारण छूट के साथ लॉकडाउन 8 जून तक जारी ,जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद-Jansagar News

Lockdown 4.0 in Bihar/Lockdown in Bihar Extended

आपको बता दे कि बिहार में सम्पूर्ण लॉकडाउन को अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। वही राज्य सरकार ने अब छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है।



बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक में ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन बढ़े (Lockdown in Bihar Extended) ,हालांकि बढ़े हुए लॉकडाउन 4.0 में अब अनलॉक का स्वरूप भी नजर आएगा। क्योंकि 01 जून के बाद बिहार में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 6:00 बजे से 2:00 बजे तक खुली रहेंगी। जैसा कि पिछले लॉक डाउन में बिहार के शहरी इलाकों में पहले दुकानें सुबह 6:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ कार्यालयों को भी खोलने का फरमान जारी हुआ है, हालांकि प्राइवेट कार्यालय फिलहाल नही खुलेंगे लेकिन सरकारी कार्यालयों को अब धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी है । बिहार में अब सरकारी कार्यालयों को फिलहाल 25 फ़ीसदी कर्मियों के साथ कामकाज शुरू किया जाएगा। परिवहन के मामले में फिलहाल प्रशासन के द्वारा शख्ती जारी रहेगी, लेकिन व्यासाय के दायरो को अब लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है और उस क्षेत्र में ज्यादा छूट मिलेगी।

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क्या खुलेगा,क्या यथावत रहेगा बंद ?(Lockdown In Bihar New Guidelines)

  • सभी दुकाने एक दिन बीच करके सुबह 06:00 बजे से 02:00 बजे तक खुलेंगी।
  • फल, दूध, सब्जी और कृषि से जुड़ी दुकानें रोज खुलेंगी

  • सरकारी कार्यालय 25% कर्मचारियों के साथ 04:00 बजे तक खुलेगा।

  • चिकित्सा से संबंधी प्रतिष्ठान ,अस्पताल इत्यादि यथावत कार्य करते रहेंगे ।

  • वाहनों का परिचालन बन्द रहेगा। (रेल या ट्रेन के यात्री ,चिकित्सा से जुड़ी ,e-pass वाले,मालवाहक वाहनों को छोड़कर)

  • स्कूल ,कॉलेज,कोचिंग एवम अन्य ट्रेनिंग संस्थान बन्द रहेंगे।

  • रेस्टुरेंट एवं खाने की दुकानें 09:00 से 09:00 तक खुलेंगी ,लेकिन होम डिलीवरी के लिए।

  • सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बन्द रहेंगे।

  • किसी भी प्रकार के सामाजिक ,सांस्कृतिक ,राजीनीतिक एवम शैक्षणिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी ।

  • बाकी सभी पिछले लॉक डाउन की तरह ही यथावत रहेंगी ।

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इस बार के लॉक डाउन में यह भी नियम लागू है कि कोविड-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। बिहार के सभी नागरिकों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।

जनसागर न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट


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