बिहार में Ease of Living के तहत सप्ताह में दो दिन जनसुनवाई, पंचायत से अनुमंडल तक अधिकारी करेंगे शिकायतों का समाधान
पटना/रोहतास।
बिहार सरकार ने लात निश्चय–3 के सातवें निश्चय “सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)” के अंतर्गत आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को जनसुनवाई अनिवार्य कर दी गई है।
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Bihar Government Janta Darbar public grievance hearing |
मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं अन्य सरकारी कार्यालयों के कार्यालय प्रधान निर्धारित समय पर आम लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों को सुनेंगे और उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
इन दिनों प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, आपूर्ति पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कृषि एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। वहीं अनुमंडल स्तर पर एसडीओ, डीसीएलआर एवं डीएसपी/एसडीपीओ आम नागरिकों की शिकायतों पर सुनवाई करेंगे।
यदि किसी अपरिहार्य कारण से संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी जनसुनवाई में भाग लेंगे। नागरिकों से मिलने का समय प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
इसके साथ ही सभी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए बैठने, पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्राप्त शिकायतों का पंजी संधारण एवं नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आम नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए jilajantadarbar.bihar.gov.in वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है।
