शिक्षक नियोजन बिहार
बिहार सरकार का बहुत दिनों से लटका हुआ सवा लाख टीचरों की नियोजन का रास्ता गुरुवार को साफ हो गया। बिहार राज्य के पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बहुत विचार करने के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों के साथ हरी झंडी दे दी है।
मुख्य याचिकाकर्ता नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकओं पर सुनवाई के करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल की एकल पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए विचारों में से एक दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग को स्विकार कर लिया है।दिव्यांगों के द्वारा प्राप्त आवेदन के बाद ही सरकार के ओर से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।तत्पश्चात उसी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
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विदित हो कि पिछले साल शुरू की गई सवा लाख शिक्षकों की बहाली दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले पर रुक गई थी।उक्त मामले के सुनवाई पर फैसला होने तक कोर्ट ने कुल सवा लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
माननीय उच्च न्यायालय पटना में बिहार सरकार के द्वारा दायर हलफनामा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी मांग के अनुसार चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ के वचन के बाद बिहार में होने वाले एक लाख 25 हजार माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पर बहुत दिनों से लगी अदालत की रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई थी।
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दिव्यांगों की एक संस्था ब्लाइंड एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का मांग किया था । इसी याचिका के चलते माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला होने तक नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी।
सुनवाई के दौरान सरकार के तरफ से अपना पक्ष रखते हुए ,महाधिवक्ता ने माननीय मुख्य न्यायाधीश से कहा था कि मुख्य याचिकाकर्ता की चार प्रतिशत आरक्षण की मांग सरकार ने मान ली है, इसलिए पूरी शिक्षक बहाली को रोक कर रखने का कोई औचित्य नहीं बचता है।
जनसागर न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट
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