बिहार पंचायत चुनाव चुनाव 2021 : Bihar Panchayat Chunav 2021
पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2021 : Panchayat Raj Amendments 2021
बिहार कैबिनेट द्वारा तीन दिन पूर्व स्वीकृत पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को बिहार के राज्यपाल ने मंजूरी दे दिया है. अब इस अध्यादेश के आलोक में बिहार के सभी पंचायतों में परामर्श समिति का गठन किया जाएगा.यहीं परामर्श समिति ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को गति देंगी.
विदित हो की 15 जून को बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं स्वतः भंग हो जाएँगी.इसके बाद पंचायतों का विकास कार्य परामर्श समिति द्वारा संचालित की जाएगी.इस परामर्श समिति को अतिरिक्त शक्ति सरकार ने अध्यादेश जारी कर दे दिया है.नवगठित परामर्श समिति में अफसरों एवं जन प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान है.
15 जून के बाद बदल जाएगा मुखिया जी लोग का नाम
चुकी ग्राम पंचायत भंग हो जाएँगी ऐसे में अब मुखिया पद नाम का इस्तेमाल नहीं होगा.ग्राम पंचायत स्तर पर परामर्श समिति बनेगी जिसका नाम ग्राम पंचायत परामर्श समिति होगा एवं मुखिया को प्रधान-पंचायत परामर्श समिति के नाम से जाना जाएगा.
अब 16 जून से पंचायत के मुखिया परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे तथा सभी वार्ड सदस्य,पंचायत सचिव और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य होंगे.मुखिया इस नई व्यवस्था में भी पूर्व की तरह काम करेंगे.जबकि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,अंचल निरीक्षक और प्रखंड समन्वयक इस कार्यकारी समिति में प्रतिनिधि के रूप में शामिल रहेंगे.इन्हें योजनाओं में धांधली को रोकने और विभाग के संज्ञान में लाने की जिम्मेदारी दी गई है.
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क्या है नया अध्यादेश (बिहार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश )?
बिहार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश के तहत बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा में संसोधन कर पांच नई उपधारा जोड़ी गई है.इस उपधारा के अनुसार अगर पांच वर्ष की अवधि ख़त्म होने के पूर्व किसी कारन से किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाता है तो,उक्त ग्राम पंचायत अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद स्वत भंग हो जाएगी.इसके बाद ग्राम पंचायत की सभी शक्तियां परामर्शी समिति के अधीन हो जाएगी.
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बिहार में अब कुल आठ हजार तीन सौ छियासी ग्राम पंचायतें हैं.इनके कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है.बढ़ते कोरोना संक्रमण से कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व चुनाव करना संभव नहीं है,ऐसे में यह नई व्यवस्था बिहार सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर बनायीं गई है.
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