Bihar Panchayat Election 2021 News
बिहार पंचायत चुनाव 2021 के तमाम कयासों पर अब विराम लग चूका है.आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अहम् फैसला हो गया है.इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी की पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढाया जा सकता है या सरकार अफसरों को कमान दे सकती है.लेकिन अब ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है.
आज के कैबिनेट बैठक में कुल 19 अजेंडो पर मुहर लगी है,जिसमें सबसे अहम् पंचायत चुनाव निर्वाचन से सम्बन्धित था.जिसपर बिहार के लगभग ढाई लाख पंचायत प्रतिनिधियों की नजर थी साथ ही साथ इसबार पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों की निगाहें भी इस कैबिनेट बैठक पर टिकी थी.
अब कब होगा बिहार पंचायत चुनाव? Bihar Panchayat Election Date
आज की कैबिनेट बैठक में इस बात पर मुहर लगी की 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों का काम कौन देखेगा? इसके लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया की निर्वाचित मुखिया सरपंचो एवं समिति सदस्यों के कार्यकाल बढ़ाये नहीं जायेंगे.और न ही पंचायतों के विकास कार्य अफसरों के जिम्मे सौंपा जाएगा,जैसा की संभावना जताई जा रही थी.
चुकी राज्य सरकार के पास ऐसा कोई कानून अथवा प्रावधान नहीं है जिसके तहत पंचायत के मुखिया-सरपंचो इत्यादि का कार्यकाल बढाया जा सके.इसलिए अब बिहार सरकार ने तय किया है की 15 जून के बाद पंचायतों के विकास कार्य परामर्श समिति के हवाले किया जाएगा.इस परामर्श समिति का गठन राज्य स्तर पर किया जाएगा.हालाकिं इस परामर्श समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे,यह सपष्ट नहीं हुआ है.इसके लिए सरकार अलग से आदेश जरी करेगी.
इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब गांव की सरकार कोई परामर्श समिति चलाएगी,इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार (1 जून) को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परामर्शदातृ समिति गठन के लिए अध्यादेश लाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। परामर्श दातृ समिति कैसे काम करेगी और इस समिति में कौन होगा इसका फैसला अध्यादेश के माध्यम से लिया जायेगा।
इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब गांव की सरकार कोई परामर्श समिति चलाएगी,इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार (1 जून) को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परामर्शदातृ समिति गठन के लिए अध्यादेश लाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। परामर्श दातृ समिति कैसे काम करेगी और इस समिति में कौन होगा इसका फैसला अध्यादेश के माध्यम से लिया जायेगा।
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इस समिति के गठन के बाद सभी पंचायत प्रतिनिधि अतिरिक्त शक्ति से लैस होंगे,जिससे चुनाव होने तक उनके देख रेख में पंचायतों का विकास कार्य चलता रहेगा.पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 14,39,66 और 92 में संसोधन किया गया है।
इसबात पर अभी भी संसय है की आखिर बिहार पंचायत चुनाव कबतक सम्पन्न होगा.कोरोना और बारिश की वजह से बिहार में पंचायत चुनाव टलने के बाद अब आगे कब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी,इसपर सरकार ने कोइ सफाई नहीं दिया है.लेकिन अब माना जा रहा है की नवम्बर-दिसम्बर तक चुनाव कराए जा सकते हैं.
इसबात पर अभी भी संसय है की आखिर बिहार पंचायत चुनाव कबतक सम्पन्न होगा.कोरोना और बारिश की वजह से बिहार में पंचायत चुनाव टलने के बाद अब आगे कब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी,इसपर सरकार ने कोइ सफाई नहीं दिया है.लेकिन अब माना जा रहा है की नवम्बर-दिसम्बर तक चुनाव कराए जा सकते हैं.
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बिहार पंचायत चुनाव के लिए अधिनियम में संसोधन करेगी सरकार
नीतीश सरकार इसके लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन करेगी। बताया जा रहा कि अधिनियम की धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन कर जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिए जाएंगे। परामर्श समितियों में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ कुछ अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है।
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