मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना/Chief Minister Youth Entrepreneur Project
पटना: बिते हुए पिछले ही महीने में कैबिनेट से स्वीकृत हुआ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को आने वाले 1 जून 2021 से लागू करने की तमाम तैयारियां बिहार सरकार के द्वारा पूरी कर ली गई हैं।
बिहार की नितीश सरकार ने अपने राज्य के युवकों और युवतियों में रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से प्रस्तावित इन योजनाओं के तहत अभ्यर्थियों के आवेदन और उसके निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का कार्य भी पूरा कर लिया है। इसके साथ साथ बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहले से निष्पादित हो रही दो योजनाओं (मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना) के तहत भी एक बार फिर से आवेदन मंगाए जाएंगे। मतलब पूरे बिहार के युवाओं के लिए सरकारी सहयोग प्राप्त कर खुद का रोजगार शुरू करने या उद्योग लगाने के आपार अवसर उपलब्ध होंगे।
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योजना की मुख्य बातें:
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना के कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा जबकि शेष 50 प्रतिशत राशी या अधिकतम 05 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 01 प्रतिशत व्याज पर दिया जाएगा.
मतलब अगर किसी व्यक्ति को दस लाख के लागत से कोई व्यवसाय शुरू करना है तो उसे सरकार के तरफ अधिकतम 05 लाख का अनुदान और बाकि 05 लाख (अधिकतम) एक प्रतिशत ब्याज पर कर्ज के रूप में दिया जाएगा.
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इस योजना को धरातल पर उतरने के लिए उद्योग विभाग ने पूरी तैयारी भी कर ली है.इस योजना का लाभ लेने के लिए पारदर्शी तरीके से आवेदन लिया जाएगा तथा पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से अविलंब राशी उपलब्ध कराने की बात उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है.इस योजना के लाभार्थी बिहार के निवासी होने चाहिए.