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Saturday, July 30, 2022

आपको लूट रहे हैं स्कूल वाले,मोटी फ़ीस भरने के बाद भी स्कूल बसों में सुरक्षित नहीं है बच्चे |

आपको लूट रहे हैं स्कूल वाले,मोटी फ़ीस भरने के बाद भी स्कूल बसों में सुरक्षित नहीं है बच्चे | supreme court guidelines for school buses |


हर माँ बाप चाहते हैं की उसके प्यारे बच्चे सुरक्षित स्कूल जाएँ और सुरक्षित घर वापस आएं | उसी सुरक्षा के लिहाज से माता पिता स्कूल बस की सुविधा स्कूल से लेते हैं,उसके लिए विद्यालय प्रबंधन को मोटी रकम भी Transport Fee के रूप में दिया जाता है | लेकिन अक्सर यह खबरें आती हैं की वहीँ स्कूल बसें खतरनाक साबित हो जाती हैं | रोहतास जिला में भी स्कूल बस के नाम पर स्कूलों द्वारा दुसरे वाहन बच्चों के सवारी के लिए उपयोग किया जाता है | जिला में शायद ही कोई ऐसा विद्यालय है जो नियमानुसार बसों का संचालन करता है | यह सब जिला प्रशासन के जानकारी में होता है |


जनसागर न्यूज ने भी कई बार खबरें दिखाई है की बस का फी लेकर स्कूल वाले ऑटो-टेम्पो-मैजिक वाहन इत्यादि से छात्रों को ले जाने ले आने का काम करते हैं | इससे विद्यालय को बचत होती है लेकिन आपके बच्चों की जान खतरे में रहती है |अगर अकेले जिला मुख्यालय सासाराम में सभी प्राइवेट स्कूल बसों की जाँच की जाए तो 95% से अधिक बसें नियमानुसार नहीं होंगे | 


क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का नियम (What are the Supreme Court Guidelines on School Bus)

  1. सभी स्कूल बस के आगे और पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस/ School Bus लिखा होना चाहिए |
  2. अगर स्कूल ने भाड़े पर बस लिया है तो उसपर On School Duty लिखा होना चाहिए |
  3. बस में अनिवार्य रूप से प्राथमिक उपचार बॉक्स First Aid Box होना चाहिए |
  4. बसों के खिड़की पर ग्रिल लगे होने चाहिए | 
  5. बस में अग्निशामक यंत्र Fire Extinguisher आवश्यक रूप से होना चाहिए |
  6. बस पर स्कूल का नाम और फोन नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए |
  7. बसों के दरवाजे में लॉक होना अनिवार्य है |
  8. बच्चों के बैग रखने के लिए सीट के निचे पर्याप्त जगह अनिवार्य रूप से होना चाहिए |
  9. बस में विद्यालय के तरफ से एक स्टाफ होगा,जो बच्चों को चढने उतरने में मदद करेगा |
  10. बस की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा (Maximum Speed 40 KPH) से अधिक नहीं होना चाहिए |
  11. स्कूल बस का रंग गाढ़ा पिला होगा तथा चारों तरफ चमकीला हरा रंग का पट्टी (Radium Strips) लगा होगा |
  12. अगर छात्रों की आयु 12 वर्ष से कम है,तो ऐसी स्थिति में बस के सीट से डेढ़ गुना से अधिक छात्रों को न बैठाने की बिलकुल मनाही है | मतलब अगर किसी बस में 26 सीट है तो उसमें 39 छात्र से ज्यादा नहीं बैठेंगे |
  13. अगर छात्रों की उम्र 12 वर्ष से अधिक है तो मात्र सीट भर ही छात्र बैठ सकेंगे |
  14. स्कूल बस के ड्राईवर के पास लाईसेंस होना आवश्यक है | ड्राईवर हल्का नीला रंग का शर्ट या टी शर्ट पहनेगा तथा उसका नाम उसके शर्ट पर लिखा होना चाहिए |

अब कुछ नए नियम भी जुड़ चुके हैं (School Buses Rules in Bihar)
  1. मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों के सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं | उपर के नियमों के साथ साथ इसे भी पालन करना अनिवार्य है | 
  2. सभी बसों में CCTV कैमरा और GPS Device लगा होना चाहिए | CCTV कैमरा का विडियो कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित विद्यालय प्रबंधन द्वारा रखा होना चाहिए | सीबीएसई द्वारा बसों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है |

उपरोक्त सभी नियमों को जानने के बाद आप यह तय करें की क्या आपके बच्चे के स्कूल बसों में यह सभी नियमों का पालन होता है | यह सभी नियम इसलिए निर्धारित किये गए हैं ताकि आपका बेटा बेटी सुरक्षित रहे | लेकिन स्कूलों को मोटी फी चुकाने के बाद,आप बच्चों को मौत के मुंह में रोजाना भेजते हैं |

ऐसे में जनसागर न्यूज की अपील है आपसे,की आप आज ही अपने स्कूल बसों की जाँच करें और नियमनुसार नहीं पाए जाने पर स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक से शिकायत करें | 

नियमों के उल्लंघन पर क्या है सजा 
इन सभी नियमों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता के धारा 188 (Indian Penal Code Act 188 ) के तहत तत्काल केस दर्ज करने का नियम है | 

Ratnesh-Jansagar News

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