चेनारी के तीन जिला परिषद प्रत्याशी पर दर्ज हुआ एफ.आई.आर,अंचलाधिकारी ने कराया मुकदमा
चेनारी जिला परिषद भाग 02 क्षेत्र से तीन भावी प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है.उक्त प्राथमिकी चेनारी अंचलाधिकारी (सीओ) निशांत कुमार ने कराया है.उक्त मामले में एक अन्य मुखिया प्रत्याशी भी नामजद हुए हैं.
चेनारी थानाध्यक्ष को दिए गये आवेदन में सीओ निशांत कुमार ने कहा है की दिनांक 30 सितम्बर को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) चेनारी के साथ वह क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे.इस दौरान उक्त तीनों जिला परिषद प्रत्याशियों के पोस्टर अलग अलग सरकारी सम्पत्तियों पर लगे हुए दिखे.जिसके बाद उक्त बैनर पोस्टर्स की वीडियोग्राफी कराई गई और मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाई प्रारम्भ की गई.
जिला परिषद प्रत्याशी जिनके ऊपर हुआ है केस
राधेश्याम पाण्डेय उर्फ़ भोला पाण्डेय,ग्राम+पोस्ट-डिहीं,थाना-चेनारी
भावी प्रत्याशी चेनारी भाग 02
डॉ चंद्र भूषण उर्फ़ सीवी दुबे
भावी प्रत्याशी चेनारी भाग 02
संजय सिंह
भावी प्रत्याशी चेनारी भाग 02
नंद कुमार भारद्वाज उर्फ़ गोलू सिंह
भावी मुखिया प्रत्याशी
सभी चारों उम्मीदवारों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हो गया है.सभी प्रत्याशियों के पोस्टर जन नल टावर,आंगनवाडी केंद्र,यात्री शेड,उगहनी बस पड़ाव पर चिपका हुआ पाया गया था.चेनारी थाना में कांड संख्या 226/2021 दिनांक 30.09.2021 दर्ज किया गया है जिसका अनुसंधान एस.आई उदय सिंह करेंगे.उक्त सभी उम्मीदवारों पर धारा 188 / 171 (F) IPC और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत केस रजिस्टर्ड हो चूका है.
क्या है आदर्श आचार संहिता?
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के तिथियों की घोषणा के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागु हो जाता है.जिसके बाद प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होती है.साथ ही साथ अन्य तरह के दर्जनों पाबंदिया लग जाती है.
चेनारी प्रखंड में 24 अगस्त २०२१ से ही आचार संहिता लागु हो गया है.इसके बावजूद भी कई प्रत्याशी चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं.
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