खबर रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र की है जहाँ एक व्यक्ति को कल सासाराम में अदालत में सुनवाई के दौरान आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 साल पूर्व हुए हत्या के एक मामले में कल सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय में एडीजे पंद्रह न्यायमूर्ति बीके राय की अदालत ने एक अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
हत्या के मामले में आरोपी बालमित्र कुमार रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र अंतर्गत कवई गांव का निवासी है,जिसके उसपर दस साल पूर्व खुदके ही गांव के एक 16 वर्षीय किशोर अधिश्वर कुमार की हत्या करने का आरोप है।
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उपरोक्त मामले में मृतक के पिता विजय कुमार सिंह ने 10 वर्ष पहले अपने नजदीकी दावथ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसके बाद जांच के क्रम में दावथ पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तब केस के अभियुक्त ने किशोर अधिश्वर की हत्या करने की बात खुद कुबुल की ।
अभियुक्त द्वारा पर्याप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने सासाराम में स्थित ताराचंडी मंदिर के उपरी पहाङी पर से एक नरमुंड एवं लड़के का कपड़े बरामद किया।
परिजनों के पहचान करने के उपरांत इस मामले का खुलासा हुआ। जिसको मध्यनजर रखते हुए कोर्ट ने मुजरिम को IPC की धारा 302 में उम्रकैद व 364 में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई ।कोर्ट ने कहा है कि इस केस में दोनो सजा साथ साथ चलेगी।
यही नही न्यायालय ने आरोपी पर उम्रकैद इत्यादि के साथ तीन लाख के अर्थदंड भी लगाए हैं। जिसको नही चुकाने करने पर अभियुक्त को और छह साल की सजा भुगतना पड़ सकता है।
जनसागर न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।