Private Ambulance Fare Fixed by Bihar Government
Covid-19 के महामारी से बिहार में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है.लोग खुद और अपने परिवार को बचाने में जुटे हैं.ऐसे में एम्बुलेंस चालकों ने आपदा में अवसर खोज लिया था.मरीज चाहे कोरोना संक्रमित हो या नहीं हो,कोरोना का हवाला देकर मनमाना भाड़ा वसूल रहे थे.मुसीबत में फसें मरीज के परिजन दोगुना-चारगुना किराया देने को मजबूर थे.अब सरकार ने इस लूट पर विराम लगा दिया है.
बिहार सरकार ने इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लेते हुए अब सूबे में निजी एम्बुलेंस सेवा का किराया तय कर दिया है.सरकार के स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है की स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा के बाद निजी एम्बुलेंस का दर निर्धारित किया गया है.
उक्त आदेश में निदेशित किया गया है की एम्बुलेंस में जीवन रक्षक दवाएं,बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम समेत प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी का होना अनिवार्य है.
निजी एम्बुलेंस सेवा का निर्धारित दर (Fixed Fare of Private Ambulance Service)
सरकार ने कहा है की जो एम्बुलेंस संचालक/चालक इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पकडे जायेंगे उनपर The Bihar Epidemic Disease,Covid-19 Regulation में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाई की जाएगी.
Report by: Brajesh Kumar