आज क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के साथ बैठक के बाद बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया की अभी बिहार में लॉक डाउन की जरुरत नहीं है.आज के बैठक के बाद पहले से लागु नियमों में और कड़े प्रतिबंध लगाया गया है.आइये हम आपको बताते हैं क्या परिवर्तन किया गया है नियमों में:
यह नियम 15 मई तक लागु रहेगा/New Covid Guidelines in Bihar
- शाम चार बजे तक सभी दुकाने होगी बंद (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)
- शाम 06 बजे से रात्रि कर्फ्यू लागु होगा,मतलब की अब शाम 06 से सुबह 06 बजे तक कर्फ्यू लागु रहेगा
- पहले रात्रि कर्फ्यू रात 09 बजे से लागु था
- भीड़ भाड़ वाली मंडियों को खाली जगह पर शिफ्ट करने आदेश जिला प्रशासन को दिया है
- शादी विवाह कार्यक्रम में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे
- शादी विवाह पर नाईट कर्फ्यू लागु नहीं होगा (सिर्फ रात के दस बजे तक)
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 25 फीसदी ही कर्मचारी उपस्थित होंगे
- सभी कर्मचारियों को work from Home के लिए प्रेरित किया जाएगा
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम 04 बजे तक बंद होंगे
- सभी डीएम अपने जिले में धारा 144 सख्ती से लागु करें
- शादी/बारात में डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा
- सार्वजनिक परिवहन सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे,रात्रि में भी चल सकेंगे
- रेस्टोरेंट और खाने पिने की दुकाने रात 09 बजे तक खुला रहेगा लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी
- डीएम अपने जिले में जरुरत पड़ने पर containment Zone बना सकेंगे
- covid से मरने के बाद शव का अंतिम संस्कार सरकार अपने खर्च पर करेगी,इसके लिए नगर निकाय/प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है.
- माईक से घोषणा कर लोगों को बताया जाएगा की उनके इलाके में कोरोना के कितने मरीज हैं
जहाँ नियम लागु नहीं होंगे
- ठेला पर सब्जी/फल घूम घूम कर बेचने वाले पर
- इ-कमर्स के गतिविधियों पर
- निर्माण कार्य पर
- स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियों पर
- कृषि एवं इससे जुड़े कार्य