पटना : बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (CM Entrepreneur Scheme) के तहत ऋण न चुकाने वाले उद्यमियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उद्योग विभाग ने 300 से अधिक लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है, जबकि 50 से ज्यादा के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
मुख्य बिंदु:
✔ 17.94 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलनी
✔ 2018-19 से लेकर अब तक के डिफॉल्टरों पर शिकंजा
✔ 12% ब्याज के साथ वसूली, PDR एक्ट के तहत कार्रवाई
✔ घर-घर जाकर वसूली अभियान चलाने की तैयारी
क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना?
लाभ: ब्याज मुक्त ऋण + 50% अनुदान (अधिकतम 10 लाख रुपये तक)
किश्तें: 7 साल में 84 किस्तों में चुकाना अनिवार्य
उद्योग: आईटी सेंटर, गारमेंट्स, चमड़ा, फर्नीचर आदि
क्यों हुई कार्रवाई?
400+ उद्यमियों ने एक भी किस्त नहीं भरी
कई ने ऋण राशि का गलत उपयोग किया
सरकारी पैसा डूबने का खतरा
स्नेहा, महाप्रबंधक (उद्योग विभाग, वैशाली):
"हमारा लक्ष्य सही उद्यमियों को लाभ पहुंचाना है। जो नियम तोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।"
अगले कदम:
जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमिटी गठित
बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है
सबसे पुराने डिफॉल्टरों पर पहले कार्रवाई